राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि समेत 25 प्रस्ताव रखे गए। बैठक में उत्तराखंड की कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और उत्तराखंड मिलेट कृषि नीति पास हो गई। आपदा प्रबंधन में जिलाधिकारी की पावर को 20 लाख से एक करोड़ कर दिया गया है। कैबिनेट ने यूएसनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को 11 हेक्टेयर जमीन निशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही उत्तराखंड संस्कृत विवि के लिए यूजीसी के अधिनियम लागू होंगे। वहीं, कैबिनेट में प्रदेश की महिला नीति और पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश आने की भी उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन दोनों ही प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आए।
उत्तराखंड की कीवी नीति पास। वर्तमान में 682 हेक्टेयर में 381 मेट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। 2030-31 तक क्षेत्रफल 3300 हेक्टेयर करने का निर्णय। उत्पादन 33000 मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव पास। इस पर सरकार 50 से 70ः सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना सोटी और ग्रेडिंग इकाई भी इसमें शामिल होगी। इस पर 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। राज्य में सेब की तुड़ाई के बाद प्रबंधन- सोटिंग ग्रेडिंग के अलावा स्टोर के लिए भी अलग से इकाई बनाने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर के लिए 50ः सब्सिडी मिलेगी। ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम में प्रति एकड़ 8 लाख कोस्ट रहेगी। इस पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। 282 एकड़ भूमि पर पांच साल में खेती करनी होगी। इससे 450 किसान लाभान्वित होंगे।
उत्तराखंड मिलेट कृषि नीति पास। महिला समूह को 300 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से पेमेंट होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए भी 80ः तक सब्सिडी दी जाएगी। लाइन स्विंग को 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। हर जिले में एक गांव में संस्कृत गांव के लिए प्रशिक्षक को 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। लेखा विभाग के सभी कर्मचारी लेखा एवं हकदारी के अधीन आएंगे। 975 करोड़ की विश्व बैंक की योजना को भारत सरकार ने 1075 करने पर सहमति दी है। आवासीय कालोनी के लिए काफी कॉमन एरिया प्रोमोटर के पास ही होते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व प्रोमोटर के बीच इन एरिया के एग्रीमेंट के लिए 10,000 रुपये की छूट दी जाएगी। यूसर्क का यूकोस्ट में मर्जर होगा। नाम यूकोस्ट ही रखा जाएगा। ऊधमसिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत सिरौली कलां अब नगर पालिका बनेगी। उत्तराखंड आवास विकास परिषद में पुनर्गठन होगा। इसमें 19 से बढ़ाकर 30 पद किए गए।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में औषधि आयुक्त को औषधि नियंत्रक के पद को लेकर फैसला। देहरादून में रिस्पना के किनारे शिखर फॉल से मोथरोवाला तक बाढ़ क्षेत्र घोषित होगा। वैज्ञानिक संवर्ग में प्रतिरूप सहायक का वेतनमान बढ़ाया गया है। आइटीडीए के ढांचे में 45 से बढ़ाकर 54 पद किये गए। वहीं, मेगा औद्योगिक नीति को जून तक बढ़ाया गया। नलकूप से 24 प्रतिशत जेई बनने वालों में अब डिप्लोमा नहीं आईटीआई ही चलेगी।अभी तक सुरक्षा एजेंसी के नाम में प्राइवेट सुरक्षा लिखना जरूरी था। मंत्रालय से स्वीकृत एजेंसी को प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं होगी।
यूसीसी में अब सब रजिस्ट्रार शादी और तलाक के लिए भी अधिकृत होंगे। सीवर सफाई के दौरान मृत और दिव्यांग होने वालों के बच्चों को भी अब छात्रवृत्ति दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा में कक्षा एक से 12 तक के बच्चों को निशुल्क नोट बुक दी जाएगी। उत्तराखंड संस्कृत विवि के लिए अब यूजीसी के अधिनियम लागू होंगे। आपदा प्रबंधन में जिलाधिकारी की पावर 20 लाख से एक करोड़ कर दी गई है। मंडलायुक्त की पावर एक करोड़ से पांच करोड़ की गई है। पैक्स के कैडर सचिव की सेवाओं के लिए 1976 की नियमावली थी। अब अलग से उत्तराखंड बहुद्देश्यीय कर्मचारी सेवा नियमावली लाई गई है। यूएसनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को 11 हेक्टेयर जमीन निशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
