इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, शाहबाज आलम व फिरोज खान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में चित्रकूट के कर्वी कोतवाली में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने नवनीत सचान, शाहबाज आलम व फिरोज खान की गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र, अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय, अभिषेक मिश्र, चंद्रकेश मिश्र और अपर महाधिवक्ता व एजीए को सुनने के बाद याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने यह आदेश गैंग चार्ट तैयार करने व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चर्चा कर अनुमोदित करने में नियम 5(3) ए का पालन करने के आधार पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में जारी गैर जमानती वारंट भी रद्द कर दिया है।
