भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति को 20 साल की कैद

लीमा। दक्षिण अमरीकी देश पेरू की न्यायपालिका ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति एलेजांद्रो टोलेडो को ओडेब्रेच मामले में शामिल होने और धन शोधन का दोषी पाते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई। यह निर्णय नेशनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल जस्टिस की सेकंड कॉलेजिएट अदालत की ओर से लिया गया। इसके साथ ही श्री टोलेडो इस मामले के चार आरोपी पूर्व राष्ट्रपतियों में से प्रथम बन गए हैं, जिन्हें ओडेब्रेच मामले में जेल भेजा जा रहा है। यह मामला लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार घोटालों में से एक है।
पूर्व राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने पेरू और ब्राज़ील को जोड़ने वाले इंटरोसेनिक हाईवे के निर्माण के लिए एक सरकारी अनुबंध देने के बदले ब्राज़ील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेच से करीब दो करोड़ डॉलर की रिश्वत ली थी। उन्हें आरोपों का सामना करने के लिए पिछले साल अप्रैल में अमरीका से प्रत्यर्पित किया गया था। श्री टोलेडो ने सुनवाई के दौरान खुद को निर्दाेष बताते हुए कहा, “मैंने पेरू में ओडेब्रेच के पूर्व प्रमुख जॉर्ज बाराटा के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया।” उल्लेखनीय है कि श्री टोलेडो 2001 से 2006 तक राष्ट्रपति पद पर थे।

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