हाईकोर्ट ने नमाज बढ़ने की दी अनुमति
नैनीताल । सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसए फ्लैट्स मैदान में ईद-उल-जुहा (बकरीद) पर नमाज की अनुमति दिए जाने को लेकर अंजुमन-ए-इस्लामिया के प्रार्थना पत्र का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फ्लैट्स मैदान में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। यह याचिका अंजुमन-ए-इस्लामिया नैनीताल की ओर से दायर हुई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में सुबह 9 से 10 बजे तक होने वाली नमाज के दौरान शांति व सुरक्षा के इंतजाम करने के भी निर्देश पुलिस और स्थानीय प्रशासन को दिए हैं।
नैनीताल जिला प्रशासन ने बीत रोज निर्देश दिया था कि ईद के मौके डीएसए यानी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन खेल मैदान में सार्वजनिक रूप से ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई थी। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
बीते रोज ईद की तैयारियों को लेकर मल्लीताल कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित भी की गई थी। बैठक में अंजुमन-ए-इस्लामिया के पदाधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से हर साल की तरह डीएसए फ्लैट्स मैदान में सामूहिक नमाज आयोजित कराने की मांग रखी थी। जिस पर एसडीएम ने संबंधित विभागों से एनओसी और अनुमति मिलने के बाद ही आयोजन की बात कही थी।
दिनभर मैदान में नमाज की अनुमति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। डीएसए महासचिव की ओर से पहले अनुमति दिए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में दूसरा आदेश जारी कर अनुमति निरस्त कर दी गई, इसके साथ ही अनुमति का निर्णय जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया।
मंगलवार यानी 26 मई को नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिला प्रशासन डीएसए खेल मैदान में नमाज या किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि ईद की नमाज मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जाए।
जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद जुमन-ए-इस्लामिया नैनीताल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदायों को डीएसए फ्लैट्स मैदान में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, नमाज के दौरान पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बनाने को कहा है। ताकि, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जा सके।

